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कोर्ट से:गलशहीद में किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल की सजा

शहर के गलशहीद क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी में तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना है। सोमवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-दो ने यह फैसला सुनाया। चार साल पहले हुई घटना...

कोर्ट से:गलशहीद में किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल की सजा
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादMon, 20 Nov 2023 04:19 PM
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शहर के गलशहीद क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी में तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना है। सोमवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-दो ने यह फैसला सुनाया। चार साल पहले हुई घटना में प्रत्यक्षदर्शियों ने कोर्ट में गवाही दी। थाना गलशहीद में पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी सलमान के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था। आरोप है कि 5 नवंबर, 19 की रात को उसकी पत्नी व नाबालिग बेटी डाक्टर के पास से वापस लौट रही थी। तभी शादी हॉल के पास खड़े युवक सलमान ने उसकी बेटी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। पत्नी ने विरोध जताया तो वह गाली गलौच करता हुआ उसे देख लेने की धमकी देकर फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या-दो शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व भूकन सिंह ने बताया कि अदालत में पीड़िता के अलावा घटना के समय प्रत्यक्षर्शियों ने गवाही दी। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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