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मर्चेंट निर्यातकों को जीएसटी से मुक्ति की सौगात

जीएसटी से मुक्ति की सौगात मर्चेंट निर्यातकों को मिली। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन से उनके चेहरे खिल उठे। हालांकि, मैन्यूफैक्चरर निर्यातक कुछ मायूस दिखाई दिए।शहर के हैंडीक्राफ्ट...

मर्चेंट निर्यातकों को जीएसटी से मुक्ति की सौगात
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादTue, 24 Oct 2017 07:50 PM
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जीएसटी से मुक्ति की सौगात मर्चेंट निर्यातकों को मिली। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन से उनके चेहरे खिल उठे। हालांकि, मैन्यूफैक्चरर निर्यातक कुछ मायूस दिखाई दिए।

शहर के हैंडीक्राफ्ट निर्यातक शुरुआत से ही जीएसटी के दायरे से खुद को मुक्त करने की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद इस संबंध में राहत मिलने के संकेत मिले थे। सोमवार देर शाम वित्त मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन कर दिया गया। शहर के ज्यादातर निर्यातकों को इसकी जानकारी मंगलवार सुबह हुई। जिसके बाद नोटिफिकेशन के पड़ने वाले असर को लेकर निर्यातकों के बीच मंथन शुरू हो गया।

निर्यातकों को मिला ये उपहार

नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से माल खरीदने पर निर्यातक सिर्फ 0.1 फीसदी जीएसटी चुकाकर उसे एक्सपोर्ट कर सकेगा। उस आइटम पर चाहे 18 फीसदी या 28 फीसदी जो भी टैक्स बनता हो, लेकिन उसके निर्यात करने की स्थिति में टैक्स नहीं चुकाना होगा। सिर्फ 0.1 फीसदी टैक्स ही लगेगा यह भी बाद में रिफंड हो जाएगा।

पंजीकरण कराना होगा जरूरी

निर्यातकों को जीएसटी से लगभग मुक्ति मिलने के प्रावधान का फायदा तभी होगा जब वह पंजीकृत सप्लायर से ही माल खरीदें। निर्यातक को इस व्यवस्था के अंतर्गत माल बेचने के लिए मैन्यूफैक्चरर को जीएसटी में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।

उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होगा फायदा

वित्त मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन से निर्यातकों के साथ ही कारखानेदारों और कारीगरों को भी बहुत फायदा होगा। निर्यातक दूसरे राज्यों से माल खरीदकर और दूसरे राज्य में बेचकर भी एक्सपोर्ट बहुत आसानी से कर सकेंगे। मुरादाबाद के तमाम कारीगर जिनके उत्पाद कई राज्यों में पहुंचते हैं और फिर उनका निर्यात होता है। ऐसे कारीगरों का कारोबार कई गुना बढ़ेगा।

राकेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच

ग्यारह हजार निर्यातकों में 8800 मर्चेंट, सिर्फ 2200 मैन्यूफैक्चरर

नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि 0.1 फीसदी टैक्स देकर निर्यात करने के प्रावधान का फायदा मर्चेंट निर्यातकों को मिलेगा। मर्चेंट निर्यातक वह हैं तो मैन्यूफैक्चरर अथवा कारीगरों से निर्मित माल खरीदकर उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि देश में 11 हजार निर्यातक हैं जिनमें से मर्चेंट निर्यातकों की संख्या 8800, जबकि मैन्यूफैक्चरर निर्यातकों की संख्या 2200 है। लिहाजा, जीएसटी से मुक्ति के नोटिफिकेशन से लाभ प्राप्त करने वाले निर्यातकों की संख्या ज्यादा होगी।

राज्य के अंदर कारोबार पर भी लाभ

वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 41 अंतर राज्यीय खरीद बिक्री और नोटिफिकेशन नंबर 40 राज्य के अंतर खरीद बिक्री के संदर्भ में जारी किया गया है। अगर माल का एक्सपोर्ट होना है तो घरेलू खरीद बिक्री की स्थिति में भी सिर्फ 0.1 फीसदी जीएसटी ही लागू होगा। मुरादाबाद के सभी मर्चेंट निर्यातकों को फायदा मिलेगा।

अभिनव अग्रवाल, चेयरमैन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

चल पड़ेगा कारीगरों का ठहरा कारोबार

अंतर राज्यीय बिक्री करने वाले शहर के कारीगरों को इस नोटिफिकेशन से बहुत लाभ होगा। जीएसटी में पंजीकरण कराने पर उन्हें दक्षिण भारत समेत अन्य राज्यों में माल बेचना आसान हो जाएगा। वहां के निर्यातकों को वह बिना किसी बाधा के माल बेच सकेंगे।

डॉ.सैयद गानिम, अध्यक्ष, ब्रास आर्टीजन सोसाइटी

अन्य राज्यों से खरीद बिक्री आसान

मुरादाबाद के कई हैंडीक्राफ्ट आइटमों को तैयार करने के लिए दूसरे राज्यों से एसेसरीज मंगानी पड़ती है। जिसे अब सिर्फ 0.1 फीसदी टैक्स चुकाकर मंगाया जा सकेगा। दूसरे राज्यों से माल खरीदकर उसे एक्सपोर्ट करना भी निर्यातकों के लिए बहुत आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

नीरज खन्ना, सीओए मेंबर, ईपीसीएच

मैन्यूफैक्चरर निर्यातकों को भी मिलेगी राहत

वित्त मंत्रालय के ताजा नोटिफिकेशन से मर्चेंट निर्यातकों को ही फायदा होगा, लेकिन सरकार जल्द ही मैन्यूफैक्चरर निर्यातकों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है। इसकी संभावना प्रबल है। मुरादाबाद में मैन्यूफैक्चरर निर्यातक काफी संख्या में हैं।

सुधीर त्यागी, सीओए मेंबर, ईपीसीएच

भारी टैक्स से मिला छुटकारा

निर्यातकों को अगर मेटल पर 28 या 18 फीसदी की जगह केवल 0.1 फीसदी टैक्स चुकाने का प्रावधान लागू हुआ है तो यह अपने आप में बड़ी सौगात है। जीएसटी लागू होने के बाद सामने आईं दिक्कतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसलिए अभी और राहत मिलनी संभावित हैं।

अमित अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट

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