दलित पीड़िता को अगवा व दुष्कर्म में उम्रकैद
Moradabad News - एक दलित नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश ने दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला पांच साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता...

दलित नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न होने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला पांच साल पुराना है। जिले के कुंदरकी में पीड़िता के पिता ने 4 अक्तबूर 2019 को कुंदरकी के चतुपुरा गांव का रिजवान बहला फुसलाकर ले गया। कुछ दिन पहले बेटी जंगल में चारा लेने गई थी। तब वह न लौटी तो उसकी गुमशुदगी में सूचना दी गई। बेटी के एक दिन फोन पर रोने की आवाज आई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रिजवान को 5 अक्तूबर को दिल्ली रोड पर लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिजवान को जेल भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म का मुकदमा कायम हुआ। विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि केस में पीड़िता ने खुद अदालत में बयान कराए। बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पीड़िता और गवाहों के बयान के बाद साक्ष्य के आधार पर रिजवान को दोषी ठहराया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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