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हत्याकांड में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

मैनाठेर के युवक की हत्या में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। बुधवार को अपर जिला जज (पांच) ने दोषियों को सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। हत्याकांड में तीसरे आरोपी की...

हत्याकांड में दो सगे भाइयों को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादWed, 03 Oct 2018 07:24 PM
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मैनाठेर के युवक की हत्या में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। बुधवार को अपर जिला जज (पांच) ने दोषियों को सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। हत्याकांड में तीसरे आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

हत्या का मामला चार साल पुराना है। मैनाठेर के डींगरपुर के निवासी इजाजुल के भतीजे भूरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रंजिश का मामला पैसे के लेनदेन का था। दोनों पक्ष एक दूसरे के कुनबे के है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई, 14 को परिवार के लोग डींगरपुर में शादी की दावत से लौट रहे थे। इस दौरान ये लोग दूसरे पक्ष के गुल मोहम्मद के घर के सामने पहुंचे तभी दूसरा पक्ष के लोग भी वहां आ गए। लोगों ने भूरे को पकड़ लिया और सिर पर तमंचा लगाकर गोली मार दी। मामले में इजाजुल ने रिसाबुल, आबुल और कमरूदीन के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया।

एडीजे-5 अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। एडीजीसी चन्द्र पाल सिंह ने बताया कि हत्याकांड में तीनों के खिलाफ सुनवाई हुई। कोर्ट में तेरह गवाह पेश किए गए। सबूत के आधार पर रिसाबुल और कमरूददीन को हत्या में देाषी करार दिया गया। कोर्ट ने आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि एक आरोपी आबुल की मुकदमें की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

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