चंदौसी में मदारी की हत्या में युवक को उम्रकैद
चंदौसी में छह साल पहले हुए हत्याकांड में युवक को उम्रकैद की सजा मिली है। गुरुवार को अपर जिला जज-आठ संजीव कुमार त्यागी ने फैसला...
चंदौसी में छह साल पहले हुए हत्याकांड में युवक को उम्रकैद की सजा मिली है। गुरुवार को अपर जिला जज-आठ संजीव कुमार त्यागी ने फैसला सुनाया। अदालत ने गैर इरादतन हत्या में आरोपी को दोषी करार दिया। जयपुर का मूल निवासी युवक मदारी के करतब दिखाता था।
राजस्थान के जयपुर निवासी अख्नूर पुत्र इब्राहित ने घटना की तहरीर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदार जबरअली और अन्य साथी मदारी के खेल तमाशे दिखाने का काम करते। घटना के दौरान वे लोग चंदौसी के मौलागढ़ में थे। सभी लोग एक धर्मशाला में रुके थे। 12 नवंबर, 2012 की सुबह गांव का एक युवक ने जबरअली को ईट मारकर घायल कर दिया। ईट जानलेवा साबित हुई। घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौलागढ़ के विनोद को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई एडीजे-आठ की अदालत में हुई। मामले में अभियोजन एडीजीसी एमपी सिंह ने पैरवी की। कोर्ट में बताया गया कि युवक को पत्थर मारकर विनेाद भाग निकला। अदालत में सबूत,गवाही के बाद गुरुवार को कोर्ट ने विनोद को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की आधी रकम उसकी बेटी इमराना को देने के आदेश दिए गए है।
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