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दोस्त की हत्या में दो युवकों को आजीवन कारावास

दोस्त की हत्या में अदालत ने दोषी दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी...

दोस्त की हत्या में दो युवकों को आजीवन कारावास
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादFri, 11 Nov 2022 07:00 PM
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दोस्त की हत्या में अदालत ने दोषी दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला।

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले सुनील कुमार ने 20 मार्च 2016 को थाने में मुक़दमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि 19 मार्च की शाम सात बजे उनके घर पर योगेन्द्र और मोनू आए और बेटे मोहित को रेलवे-स्टेशन तक घूमने के बहाने से ले गए। जब मोहित रात भर घर नहीं आया तो अगले दिन उसकी तलाश की गई। तलाश करने के बाद मोहित का शव रेलवे अस्पताल के पीछे बने सरकारी आवास के पास मिला, उसके सिर पर गंभीर चोटें लगीं थीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रज राज सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त योगेन्द्र और मोनू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर बीस बीस हजार रुपए का जुर्माना भी डाला।

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