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जहांगीर हत्याकांड: हाई कोर्ट से मिली आरोपियों को राहत

गलशहीद के चर्चित जहाँगीर हत्याकांड में आरोपियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली है। छह दिसंबर से कोर्ट में इस...

जहांगीर हत्याकांड: हाई कोर्ट से मिली आरोपियों को  राहत
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादWed, 01 Dec 2021 10:10 PM
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गलशहीद के चर्चित जहाँगीर हत्याकांड में आरोपियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली है। छह दिसंबर से कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

शहर के चर्चित जहांगीर हत्याकांड में आरोपियों को हाईकोर्ट से कुछ समय के लिए राहत मिली है। पिछले दिनों विशेष न्यायधीश गैंगस्टर अपर जिला जज शैलेन्द्र सचान ने मुगलपुरा में सपा नेता समेत कई आरोपियों को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। दरअसल मामले में आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। मुगलपुरा में जुलाई 2017 को जहांगीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वादी शाहनवाज की ओर से मुकदमा कायम हुआ। मुगलपुरा में रेहान, फैजान, हिलाल,शरफू व सलाउद्दीन पुत्र इकराम समेत पांच के खिलाफ हत्या व बलवा का मुकदमा व हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। आरेापी नसीब उर्फ लंबू व शहजाद जेल में बंद है। पर बाकी आरोपी हाजिर नहीं हो रहे थे। वादी की ओर से धारा 319 के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। जिसमें सुनवाई कर रही कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। अदालत के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। जिस पर उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। आदेश के बाद आरोपियों को राहत मिली है।

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