Moradabad News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की सजा
Moradabad News: पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 की न्यायाधीश प्रीति सिंह ने आरोपी दिनेश उर्फ पप्पू को दोषी कर

Moradabad News: पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 की न्यायाधीश प्रीति सिंह ने आरोपी दिनेश उर्फ पप्पू को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला मूढ़ापांडे थाना क्षेत्र के चंदनपुर ईशा गांव का है। जहां आरोपी दिनेश उर्फ पप्पू अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसकी पत्नी ने एक मई 2018 को आत्महत्या कर ली थी। मामले में मृतका के पिता रामाशंकर की तहरीर पर मूढ़ापांडे थाने में दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत में चली। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति दिनेश उर्फ पप्पू को दोषी मानते हुए पांच साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।


