
अब 31 मार्च तक बिना ब्याज ऋण चुका सकेंगे लोग
Moradabad News - सरकार ने स्वयं रोजगार से जुड़े लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज चुकाने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस योजना का लाभ उठाने वालों में पंपसेट, सिलाई मशीन, रिक्शा-ठेला जैसे व्यवसाय शामिल हैं। 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब बकायादारों को राहत मिलेगी।
स्वतः रोजगार, पंपसेट, सिलाई मशीन, रिक्शा-ठेला, महिला समृद्धि, टर्मलोन, लघु उद्योग, व्यवसाय ऋण, सेनेटरीमार्ट, स्वच्छकार विमुक्ति और पुनर्वासन योजना तक तहत सरकार ने कर्ज लेने वालों के लिए राहत की खबर है। अब इसके लाभार्थी 31 मार्च तक बिना ब्याज के अपना कर्ज चुका सकेंगे। बैंक के प्रबंध निदेशक की ओर से एक मुश्त समाधान योजना के तहत यह मौका बढ़ाया गया है। ज्ञात हो कि जनपद में साढ़े तीन सौ ऐसे लाभार्थी ऐसे हैं, जिनके पास बैंकों का करी डेढ़ करोड़ रुपये का कर्ज बाकी है। सरकार की ओर से उप्र अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने साल 2018 में यह योजना शुरू की थी।
सूत्रों का कहना है कि अभी भी जिले में ऋण लेने वालों के पास डेढ़ करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है। तय समय में कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए यह प्रकरण सिरदर्द बना हुआ है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से ओटीएस लागू की गई थी। 31 दिसंबर को यह योजना बंद कर दी गई थी। अब शासन ने फिर यह मौका दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने बताया कि बकायादारों को सरकार की छूट का लाभ उठाने का मौका है। इस मामले में अधिक जानकारी के विकास भवन स्थित कक्ष संख्या-39 में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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