Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मुरादाबादGangster Sonu Bullet Sentenced to 2 Years and Fined in Muradabad

गैंगस्टर एक्ट में दो साल दो माह की सजा

मुरादाबाद में एडीजे सियाराम चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट में सोनू उर्फ बुलेट को दोषी ठहराते हुए दो साल दो महीने की सजा सुनाई और पाँच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला चार साल पुराना है, जिसमें सोनू...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादFri, 27 Sep 2024 02:28 PM
share Share

मुरादाबाद। मुरादाबाद में एडीजे सियाराम चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट में अपराधी सोनू उर्फ बुलेट को दोषी करार देते हुए दो साल दो माह की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि गैंगस्टर का मामला चार साल पुराना है। कटघर के तत्कालीन एसओ देवेश सिंह ने 14 अप्रैल, 20 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि कटघर का सोनू उर्फ बुलेट अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से धन उगाही करता है। इस केस में एडीजे कोर्ट में सुनवाई की गई। अदालत ने पत्रावली पर साक्ष्य के आधार पर सोनू को गैंगस्टर में दोषी पाते हुए दो साल दो माह कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें