गैंगस्टर एक्ट में दो साल दो माह की सजा
मुरादाबाद में एडीजे सियाराम चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट में सोनू उर्फ बुलेट को दोषी ठहराते हुए दो साल दो महीने की सजा सुनाई और पाँच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला चार साल पुराना है, जिसमें सोनू...
मुरादाबाद। मुरादाबाद में एडीजे सियाराम चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट में अपराधी सोनू उर्फ बुलेट को दोषी करार देते हुए दो साल दो माह की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि गैंगस्टर का मामला चार साल पुराना है। कटघर के तत्कालीन एसओ देवेश सिंह ने 14 अप्रैल, 20 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि कटघर का सोनू उर्फ बुलेट अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से धन उगाही करता है। इस केस में एडीजे कोर्ट में सुनवाई की गई। अदालत ने पत्रावली पर साक्ष्य के आधार पर सोनू को गैंगस्टर में दोषी पाते हुए दो साल दो माह कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।