Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सज़ा
By Newswrap
हिन्दुस्तान, मुरादाबादMoradabad News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अजय पाल को एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सज़ा सुनाई। मामला थाना डिलारी में 6 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को अजय पाल को एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सज़ा सुनाई है। थाना डिलारी में छह जुलाई 2024 को डिलारी थाना क्षेत्र के फजलपुर निवासी अजयपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अजय पाल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


