Fraud Case Filed Against Four Individuals in Muradabad for 50 Lakh Scam डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के नाम पर 50 लाख की ठगी, Moradabad Hindi News - Hindustan
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डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के नाम पर 50 लाख की ठगी

Moradabad News - मुरादाबाद में मझोला थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पीड़ित नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर की फ्रैंचाइजी देने का झांसा...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादSun, 29 Dec 2024 09:04 PM
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डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के नाम पर 50 लाख की ठगी

मुरादाबाद। मझोला थाना पुलिस ने नई दिल्ली पश्चिम विहार एस्ट्रोवक्स बिज 24 प्राइवेट लिमिटेड के हरि सिंह, कामिनी पठानिया, अनिल जायसवाल और सुशील कुमार पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह मुकदमा डीआईजी के आदेश पर मझोला के काशीरामनगर भोगपुर मिठौनी निवासी नीरज कुमार शर्मा की तहरीर पर लिखा गया है। थाना मझोला के काशीरामनगर भोगपुर मिठौनी निवासी नीरज शर्मा ने बीते दिनों डीआईजी को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह अपने अन्य पार्टनर रेनू शर्मा, गितांजलि शर्मा के साथ आरएनजी ट्रेडर्स नाम से फर्म चलाते हैं। नीरज शर्मा के अनुसार दिसंबर 2022 में आरोपी हरि सिंह, कामिनी मठानिया, अनिल जयसवाल ओर सुशील पांडेय ने उनके साथ दिल्ली में मीटिंग की थी। मीटिंग में आरोपियों ने ऑफस दिया कि 50 लाख रुपये देने पर उनकी कंपनी डिपार्टमेंटल स्टोर की फ्रैंचाइजी देगी। उस स्टोर के संचालन की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। डिपार्टमेंटल स्टोर का पूरा मासिक खर्च भी कंपनी देगी। इसके अलावा जो 50 लाख रुपये की जो सिक्योरिटी मनी जमा की जाएगी उसका 2.5 फीसदी अर्थात 1.25 लाख रुपये भी हर माह देंगे। पीड़ित के अनुसार उनकी बातों का विश्वास करके उन्होंने 50 लाख रुपये देकर एग्रीमेंट कर लिया। 26 मार्च 2023 को आरोपी पक्ष ने डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवा दिया। इसके लिए सात कर्मचारी भी दिए। पीड़ित के अनुसार शुरूआत में बिल्डिंग का किराया, सात कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल और वाईफाई बिल आरोपियों द्वारा किया गया। सवा लाख रुपये मासिक भी पीड़ित पक्ष को दिया लेकिन फरवरी 2024 के बाद से आरोपियों ने धनराशि देना बंद कर दिया। जबकि एग्रीमेंट तीन साल के लिए हुआ था। आरोपियों ने कंपनी की ओर से दिए गए सातों कर्मचारी भी हटा दिया। जिसके बाद पीड़ित नीरज शर्मा और उनके पार्टन बिल्डिंग मालिक को 50 हजार रुपये मासिक किराया देते रहे। पीड़ित के अनुसार अब आरोपी पक्ष डिपार्टमेंटल स्टोर दूसरे जगह शिफ्ट करने की बजाय न तो मासिक खर्च दे रहा है और न ही सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कराया गया 50 लाख रुपये दे रहा है। पीड़ित का आरोप है कि चारों आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी करके 50 लाख रुपये हड़प लिए हैं। इस संबंध में एसएचओ मझोला मोहित चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर महिला समेत चार नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष से दस्तावेजी साक्ष्य मांग कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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