कोर्ट के आदेश पर फर्म संचालक पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज

Feb 26, 2026 07:43 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News - मझोला थाना पुलिस ने श्रेय कुमार, कटघर के फर्म संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। सुपरवाइजर हिमांशु ढल की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। आरोप है कि श्रेय कुमार ने हिमांशु के नाम पर फर्जी बैंक खाता खुलवाया और जीएसटी रिफंड के 4 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया।

कोर्ट के आदेश पर फर्म संचालक पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज

मझोला थाना पुलिस ने कटघर के लाजपतनगर निवासी फर्म संचालक श्रेय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर मझोला के बैंक कालोनी निवासी उनकी फर्म के सुपरवाइजर हिमांशु ढल की तहरीर पर लिखा गया है। इसमें धोखाधड़ी कर खाता खुलवाने और उसमें लेनदेन करने का आरोप भी लगाया है। दर्ज रिपोर्ट में मझोला के बैंक कालोनी निवासी हिमांशु ढल ने बताया कि वह साल 2016 से कटघर के रामपुर रोड पर डियर पार्क के पास स्थित श्रेय कुमार द्वारा संचालित क्रिएटिव ब्रास फर्म में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। हिमांशु ढल के अनुसार एक दिन फर्म मालिक श्रेय कुमार ने उनसे कहा कि सेलरी खाते में डालनी है इसलिए अपना बैंक खाता खुलवा लो।

इसके बाद श्रेय कुमार ने पीड़ित हिमांशु ढल के नाम से कार्पोरेशन बैंक की एकता द्वार शाखा में खाता खुलवा दिया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि कुछ पैसे तुम्हारे खाते में डलवाऊंगा इसलिए अपने हस्ताक्षरित चेक मुझे दे तो ताकि मैं पैसे निकाल सकूं। आरोप है कि फर्म संचालक श्रेय कुमार ने हिमांशु ढल के बैंक से संबंधित सारे दस्तावेज भी ले लिए और कहा कि मैं नकद सेलरी देता रहूंगा। पीड़ित के अनुसार साल 2019 में नौकरी छोड़ दी और अपने दस्तावेज मांगे तो फर्म मालिक ने कहा कि कहीं खो गए हैं। पीड़ित के अनुसार बीते 30 दिसंबर 2025 को अचानक उनके घर जीएसटी विभाग के कुछ कर्मचारी पहुंचे और बताया कि तुम्हारे खाते में जीएसटी रिफंड के 4 करोड़ रुपये आए हैं। जिसके बाद पीड़ित को अहसास हुआ कि फर्म संचालक ने उसके नाम से खाता खुलवा कर फर्जीवाड़ा किया है। आरोप लगाया कि फर्म संचालक श्रेय कुमार ने उसके साथ धोखाधड़ी कर खाता खुलवाया और जीएसटी का फर्जीवाड़ा किया है। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में अर्जी लगाई। मामले में सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए। सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सुपवाइजर की तहरीर के आधार पर फर्म संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया है।

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