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गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को आठ साल की कैद

मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई,वहीं उस पर पांच हजार का जुर्माना भी...

गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को आठ साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादWed, 30 Nov 2022 08:30 PM
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मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई,वहीं उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। तीस दिसंबर 1997 में कटघर के थानाध्यक्ष जेसी उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कटघर, देहरी गांव का किशन उर्फ भाईसाहब अपने साथी शेखर आदि के संग गिरोह बनाकर हत्या ,लूट सरीखे अपराधों में शामिल है ऐसे में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने से लोगों को भय से मुक्ति मिलेगी। इसको लेकर आरोपी किशन की फाइल तैयार कर डीएम के अनुमोदन को भेजी गई,वहां से संस्तुति के बाद आरोपी किशन की फाइल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में भेजी गई। कुछ समय पहले गिरोह के दूसरे साथी शेखर की फाइल अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने रखा। बुधवार को किशन उर्फ भाई साहब के मामले के केस में विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त किशन को आठ साल कैद की सजा सुनाई,वहीं पांच हजार रूपए का जुर्माना भी डाला।

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