मिलावटी खाद्य सामग्री न बिकने पाए और किसी का उत्पीड़न भी न हो: जिलाधिकारी
मिलावटी खाद्य सामग्री न बिकने पाए और किसी का उत्पीड़न भी न हो: जिलाधिकारी फोटो) मिलावटी खाद्य सामग्री न बिकने पाए और किसी का उत्पीड़न भी न हो: जिलाधिक
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में की गई। इसमें जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दें। सैंपलिंग करें। किसी का अनावश्यक उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मिठाई, खोया एवं अन्य खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। लगातार सैंपलिंग की जाए। नकली खोया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ को मिलाकर तैयार होने वाली मिठाई पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा कि सैंपलिंग के दौरान कारोबार कर्ताओं को अनावश्यक रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही अभिसूचना आधारित नमूने संग्रह की कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जाए। विद्यालयों की कैंटीन का पंजीकरण भी कराया जाए। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थ एवं औषधियों में मिलावट के बारे में जन सामान्य में भी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी के लिए गोष्ठी करवाएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों को फास्टैक ट्रेनिंग करने के उपरांत एफएसएसएआई द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्रदान किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाबचंद, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह सहित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी व स्टेकहोल्डर्स मौजूद रहे।
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