
सगी ममेरी बहन से दुष्कर्म में 15 साल की सजा
Moradabad News - शादी का झांसा देकर सगी ममेरी बहन से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 15 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने...
शादी का झांसा देकर सगी ममेरी बहन से दुष्कर्मी में कोर्ट ने पन्द्रह साल सजा सुनाई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट एक्ट-द्वितीय घनेन्द्र कुमार ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। किशोरी अवैध संबंध में गर्भवती हुई तो शादी करने का झांसा देकर गर्भपात करा दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी के पिता समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य न होने पर दोष मुक्त कर दिया। ठाकुरद्वारा में एक ग्रामीण की ओर से 25 मई, 2022 को ठाकुरद्वारा के गंज मसतल्लीपुर के फैजी के अलावा उसके पिता इंतजाम समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

रिपोर्ट में कहा गया कि फैजी ने पुत्री से पहले शादी का बहाना बनाया और अवैध संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हुई तो उसने शादी से इंकार कर दिया। पुत्री ने इस पर सारी बात अपने परिजनों को बताई। शुरुआत में परिजनों ने आरोपी के पिता इंतजाम अली व करीबी रिश्तेदारों से उसकी अपनी पुत्री से शादी के लिए मनाने की कोशिश की। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई। जिसमें 15 मई को फैजी के बारात लाने पर सहमति बनी। इस दौरान फैजी की पसंद के कपड़े व जेवर आदि भी लिए गए। पर फैजी व परिवार बारात लेकर नहीं गए। पिता आरोपी के घर पहुंचे तो फैजी घर से गायब था। पूछताछ पर फैजी व पिता इंतेजाम अली, रुमान, इरम, जावेद और छोनिया ने उनके साथ मारपीट करते हुए धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने आरोपी फैजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 23 मार्च 2023 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत में चली। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और मो. अकरम खां ने बताया कि केस में पांच गवाह पेश हुए, जिसमें साक्ष्य के आधार पर अदालत ने फैजी को दुष्कर्म में दोषी ठहराया। उसे 15 साल और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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