न्यायालय के आदेश पर किरायेदार से खाली कराई दुकान
Moradabad News - न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शगुन चौराहा पर दुकान मालिक को किरायेदार से कब्जा दिला दिया। किरायेदार अब्दुल्ला ने कोई विरोध नहीं किया और अपना सामान दुकान से निकाल लिया। यासीन खान एडवोकेट ने न्यायालय में...

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नगर के शगुन चौराहा पर दुकान मालिक को किरायेदार से कब्जा दिला दिया। इस दौरान किरायेदार ने कोई विरोध ना कर अपना सामान दुकान से निकाल लिया। नगर के शगुन चौराहा पर असदुल्ला खान मार्केट में व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी रईस खान उर्फ बल्ले के भाई यासीन खान एडवोकेट पूर्व प्रबंधक प्रथमा बैंक की दुकान स्थित है। इस दुकान में वर्ष 2012 से बसपा नेता मौलाना अब्दुल रहमान के बड़े भाई हाजी अख्तर हुसैन के पुत्र अब्दुल्ला किराएदार थे। यासीन खान एडवोकेट ने दुकान खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपर जिलाधिकारी नगर के न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय के आदेश पर भी जब किराएदार ने दुकान खाली नहीं की तो न्यायालय में तीन दिन के भीतर किराएदार को दुकान खाली करने का नोटिस दिया और आदेश दिया कि यदि दुकान खाली न की गई तो पुलिस बल पूर्वक दुकान खाली कराए और बकाया किराया भी वसूल कराकर दुकान मालिक को दे।
वरिष्ठ उप निरीक्षक बृजेंद्र सिंह नगर दरोगा विपिन कुमार भारी पुलिस बल के साथ शगुन चौराहा स्थित दुकान पर पहुंचे और इससे पूर्व ही किरायेदार अब्दुल्ला ने दुकान खाली कर दी और कब्ज दुकान मालिक को सौंप दिया। इस दौरान व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्याय रईस खान बल्ले, भाजपा नेता सत्य प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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