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आइस्क्रीम, दूध दही में मिलावट पर 94 हजार जुर्माना

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर एडीएम सिटी की कोर्ट में पांच लोगों पर जुर्माना ठोंका गया है। खाद्य विभाग ने नमूने लेने के बाद एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर किया था। कुछ नमूने 2016 और कुछ 2017...

आइस्क्रीम, दूध दही में मिलावट पर 94 हजार जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादTue, 29 May 2018 09:43 PM
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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर एडीएम सिटी की कोर्ट में पांच लोगों पर जुर्माना ठोंका गया है। खाद्य विभाग ने नमूने लेने के बाद एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर किया था। कुछ नमूने 2016 और कुछ 2017 में नमूने लिए गए थे। दूध, आइस्क्रीम, दही पनीर इसमें सबके नमूने फेल हुए थे। कुल 94 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।

एडीएम सिटी की कोर्ट में फेल नमूनों पर सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आइस्क्रीम का नमूना फेल होने पर मोहम्मद यामीन पर 18000, दिनेश कुमार पर पनीर का सैंपल फेल होने पर 19000, दही का नमूना फेल होने पर महबूब अली पर 21 हजार, डालडा घी मित्थ्या छाप आने पर रमेश पर 18000 और दूध का नमूना फेल होने पर इब्राहीम पर 18000 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। खाद्य विभाग ने इन नमूनों को लैब में भेजा था। वहां नमूने फेल घोषित हुए और वाद दायर किया गया। एडीएम सिटी की कोर्ट में इसकी सुनवाई के बाद कुल मिलाकर 94 हजार का जुर्माना किया गया है।

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