ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश महोबादुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

युवती को अगवाकर 11 माह तक जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना भी ठोंका है। फैसला...

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,महोबाWed, 28 Feb 2018 06:27 PM
ऐप पर पढ़ें

युवती को अगवाकर 11 माह तक जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना भी ठोंका है। फैसला सुनने को न्यायालय के बाहर दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ उमड़ी रही।

कोतवाली क्षेत्र में 16 अक्टूबर 2013 को करीब 7 बजे युवती शौचक्रिया को जा रही थी तभी उसे एक युवक बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। जिसकी परिवार के सदस्यों ने काफी खोजबीन की लेकिन कहीं पता न चल सका। तब युवती द्वारा फोन कर बताया गया कि उसे जसवंत लोधी भगाकर भिंड में रखे है जहां उसके साथ जबरन 11 माह तक दुष्कर्म किया गया। जिससे उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। परिजनों ने भिंड पहुंच युवती को उसके बंधन से मुक्त कराते हुए कोतवाली में तहरीर सौंपी थी। पिता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार र्मार्या की अदालत में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हो जाने के चलते आरोपी जसवंत लोधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसकी पैरवी अभियोजन की ओर से राजेन्द्र प्रसाद व शासकीय अधिवक्ता इरेन्द्र बाबू ने की।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें