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दहेज हत्या में मां-बेटे को 7 साल की सजा

दहेज हत्या में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते मां-बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। फैसला सुनने के लिए न्यायालय के बाहर दोनों पक्षों की...

दहेज हत्या में मां-बेटे को 7 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,महोबाTue, 03 Jul 2018 11:03 PM
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दहेज हत्या में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते मां-बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। फैसला सुनने के लिए न्यायालय के बाहर दोनों पक्षों की भीड़ जुटी रही।

हमीरपुर जिले के विवांर थाना के अतरार गांव निवासी बनीराम प्रजापति ने अपनी पुत्री शिवप्यारी की शादी 23 जून 2012 को कबरई थाना क्षेत्र के बरवई गांव निवासी गिरधारी के पुत्र प्रमोद के साथ की थी। शादी में भरपूर दान-दहेज दिया था लेकिन ससुरालीजन एक सोने की जंजीर व मोटर साइकिल की मांग को लेकर युवती को मारपीट कर प्रताडि़त करते थे। 2 नवम्बर 2014 को ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने मामले की तहरीर थाने में सौंपी थी पुलिस ने आरोपी प्रमोद व उसकी मां सुखिया के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी व दहेज प्रथा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल कोर्ट नंबर एक की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते मां-बेटे को न्यायाधीश ने 7 साल की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी शासकीय पक्ष से अधिवक्ता इरेन्द्र बाबू अनुरागी ने की।

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