किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास
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मिर्जापुर, संवाददाता । न्यायालय ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र का है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 12 अप्रैल को 2022 को नामजद अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेज दिया। अभियोजन अधिकारी डीजीसी सनातन, विवेचक उपनिरीक्षक विनय कुमार राय, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी संजय सिंह चौहान, महिला मुख्य आरक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी राजीव यादव ने पैरवी कर सभी साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त कटरा कोतवाली के बसही निवासी शाहिल उर्फ शेरू को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 30000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनायी गई।
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