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तीन दोषी पर लगाया अर्थदंड

Mirzapur News - मिर्जापुर में न्यायालय ने लापरवाह वाहन चलाने के मामले में राम किशोर पटेल को 2500 रुपये का अर्थदण्ड दिया। वहीं मारपीट के मामले में पण्डित और विनय को 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड न चुकाने...

Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरSun, 8 Dec 2024 12:27 AM
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मिर्जापुर। न्यायालय ने हलिया थाने में दर्ज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के मामले में दोषी मध्य प्रदेश के सीधी के इमिलिया के हिनौती गांव निवासी राम किशोर पटेल को 2500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं देहात कोतवाली में दर्ज मारपीट करने के मामले में दोषी पंडित का पुरा गांव निवासी पण्डित व विनय को एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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