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जहर देकर पुत्री की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद

अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनिल कुमार यादव प्रथम की अदालत ने जहर देकर पुत्री की हत्या करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए पिता...

जहर देकर पुत्री की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,मिर्जापुरMon, 22 Feb 2021 11:41 PM
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मिर्जापुर। निज संवाददाता

अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनिल कुमार यादव प्रथम की अदालत ने जहर देकर पुत्री की हत्या करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए पिता राजेश को उम्रकैद की सजा सुनाया है। साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी यूपी सिंह ने किया। अभियोजन के अनुसार दो अप्रैल 2016 की सुबह छह बजे लालगंज थाना क्षेत्र के गुलालपुर निवासी अभियुक्त राजेश पुत्र भगवानदास को गांव के एक महिला से नाजायज हरकत करते उसकी नौ वर्षीय पुत्री गंूजा ने देख लिया था। सारी बात मां से बताने के लिए कहा, इस पर अभियुक्त राजेश ने उस महिला के साथ मिलकर गूंजा का मुंह दबाकर घर के अंदर ले जाकर विषाक्त पदार्थ पिला दिया। हालत गंभीर होने पर उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले गए। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए मृतका की मां ने थाने व एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। 18 जुलाई 2016 को अदालत के आदेश पर इस मामले में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। अभियोजन पक्ष से इस मामले में सभी मुख्य गवाहों को कोर्ट के समक्ष परीक्षित कराया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान को देखते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है।

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