Hindi NewsUttar-pradesh NewsMirzapur NewsCourt Sentences Thieves and Reckless Driver in Mirzapur Fines Imposed
चार दोषी पर लगाया अर्थदंड
Mirzapur News - मिर्जापुर में न्यायालय ने चोरी के मामले में रामबरन, रामललित और शिवलाल को सजा और जुर्माना लगाया है। हलिया थाने में लापरवाह वाहन चलाने के लिए भाईलाल पटेल को भी दंडित किया गया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन...
Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरTue, 24 Dec 2024 01:15 AM

मिर्जापुर। न्यायालय ने मड़िहान थाने में दर्ज चोरी के मामले में दोषी खचहां गांव निवासी रामबरन, रामललित व शिवलाल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं हलिया थाने में दर्ज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के मामले में दोषी मध्य प्रदेश के इमलिया के बड़ागांव निवासी भाईलाल पटेल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पंद्रह दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।