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ग्रामसभा की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश

तहसील क्षेत्र के लालगंज-कलवारी मार्ग पर अमोई गांव स्थित ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन कब्जा कर ली गई है। अभी कब्जा जारी है। ग्रामीणों ने जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाया लेकिन विभागीय अधिकारियों ने...

ग्रामसभा की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,मिर्जापुरMon, 03 Sep 2018 12:24 AM
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तहसील क्षेत्र के लालगंज-कलवारी मार्ग पर अमोई गांव स्थित ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन कब्जा कर ली गई है। अभी कब्जा जारी है। ग्रामीणों ने जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाया लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई रुचि नहीं ली। ग्रामीणों के हित को देखते हुए जमीन से कब्जा हटाने के लिए अमोई के प्रधान ने उच्च न्यायालय की शरण ली। इस पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने ग्राम सभा के पक्ष में निर्णय करते हुए बेशकीमती जमीन खाली कराने के लिए डीएम को आदेश दिया है।

लालगंज-कलवारी की मुख्य सड़क पर अमोई गांव सभा के नाम से तहसील अभिलेख में दो हेक्टेयर जमीन अंकित है। ग्रामसभा की जमीन हथियाने की फिराक में कुछ लोगों की नजर गड़ी थी। कथित तहसीलकर्मियों की मिलीभगत से जमीन का फर्जी इंद्राज अभिलेखों में करा लिया था। खतौनी बदलते ही ग्रामसभा की जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा जमाने लग गए। अवैध ढंग से काबिज होने की जानकारी होने पर ग्रामीणों में उबाल आने लगा। इस पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीण तहसील व जिले के आला अफसरों से शिकायत कोई नतीजा नहीं निकला। ग्राम प्रधान घनश्याम कोल उच्च न्यायालय की शरण लिया। अभिलेखों को खंगालने के बाद न्यायालय ने ग्रामसभा के पक्ष में निर्णय करते हुए अतिक्रमण हटवाने का आदेश दे दिया है।

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