न्यायालय ने तीन दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Feb 10, 2026 11:54 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News - मिर्जापुर में न्यायालय ने मारपीट और धमकी के मामले में संतोष, गोपाल और महेश को 1500-1500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला अदलहाट थाना क्षेत्र का है।

न्यायालय ने तीन दोषियों पर लगाया अर्थदंड

मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट गाली-गलौज व धमकी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी चकबढ़िया निवासी संतोष, गोपाल और महेश को 1500-1500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला अदलहाट थाना क्षेत्र का है।

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