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सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने और भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाए जाने के बाद असमंजस में फंसे व्यापारियों ने अब भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराना बंद कर दिया है। 9 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से किसी भी व्यापारी ने शुल्क जमा नहीं कराया है। परिषद अधिकारियों का कहना है कि भू उपयोग परिवर्तन के लिए अनुमति पाए 80 व्यापारियों में से अभी तक 29 व्यापारियों ने ही 15.54 करोड़ रुपये जमा किए हैं, बाकी ने शुल्क जमा नहीं किया है। इन 80 व्यापारियों को 53.44 करोड़ रुपये शुल्क जमा करना है।
उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि आदेश के बाद से किसी भी व्यापारी ने शुल्क जमा नहीं कराया है। सील किए गए 44 भवनों में से 6 भवनों के लिए जमा हुआ शुल्कउप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि परिषद द्वारा बुधवार को सील किए गए 44 आवासीय भवनों में 6 भवनों के भू उपयोग परिवर्तन के लिए करीब 5 करोड़ रुपये शुल्क जमा किया गया है। जबकि इन भवनों पर शुल्क की मांग 8 करोड़ रुपये हैं। इन व्यापारियों-आवेदकों ने जमा कराया भू उपयोग परिवर्तन शुल्क विजय कुमार आर्य, संजय रस्तोगी, रचना रस्तोगी, कृष्ण पाल गुप्ता, सपना बंसल, सलोनी पुरी, धर्मपाल पाहवा, प्रदीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, नियामत लाल, रोहित जैन, गुलशन ग्रोवर, अरुणा अग्रवाल, अमित अग्रवाल, एमके गुप्ता, इंद्रेश गंभीर, सतीश वरमानी, हरीश कुमार साहनी,, मुकेश कुमार जैन, अनिल कुमार यादव, राकेश बंसल, गोपी चंद, जितेंद्र अग्रवाल, दिनेश कुमार मखीजा, मिथलेश भारद्वाज, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, दिनेश कुमार, सुष्मा रानी और अजब सिंह राघव आदि।
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