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सेंट्रल मार्केट : सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा आवास-विकास परिषद

सेंट्रल मार्केट : सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा आवास-विकास परिषद

संक्षेप:

Meerut News - सेंट्रल मार्केट मामले में आवास-विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने परिषद को अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक आदेश अपलोड नहीं हुए हैं। परिषद अधिकारी कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं।

Jan 30, 2026 12:50 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मेरठ
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सेंट्रल मार्केट मामले में आवास-विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। 27 जनवरी को दिए गए आदेश अभी तक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं हो सके है। परिषद अधिकारियों का कहना है कि आदेश देखने के बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकेगी। आवास एवं विकास परिषद ने गत 17 दिसंबर 2024 को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए 25 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल मार्केट स्थित कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को तो ध्वस्त कर दिया था लेकिन बाकी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की थी। इसके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर 2025 को सुनवाई करते हुए परिषद को बाकी अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करके दो महीने के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। दो महीने बाद भी परिषद ने अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले को लेकर गत 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो आदेश का अनुपालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने परिषद को फटकार लगाई और छह सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण ध्वस्त कर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। परिषद अधिकारियों का कहना है कि दो दिन पहले हुए आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। आदेश की कॉपी देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।