सेंट्रल मार्केट: घर के मानचित्र के साथ दिए जाएंगे नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 859 आवासीय भवनों में से 815 भवनों के सेटबैक पर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। आवास एवं विकास परिषद व्यापारी को नोटिस जारी करेगा जिसमें उनके घरों के नक्शे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी होगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि सभी को नियमानुसार सेटबैक छोड़ना होगा।

सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आवास एवं विकास परिषद पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। व्यापारियों को दिए जाने वाले नोटिसों के साथ इस बार उनके घरों के नक्शे (मानचित्र) की कॉपी भी दी जाएगी ताकि उन्हें पता लग सके कि उनके घर का वास्तविक नक्शा कैसा था और अब उन्होंने सेटबैक में अवैध निर्माण करके कैसा बना लिया है। नोटिसों के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दी जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हर हाल में करना होगा। व्यापारी चाहेंगे तो परिषद सेटबैक तोड़ने में उनकी पूरी मदद करेगा और अगर दोबारा से निशान लगवाने होंगे तो निशान भी लगवाकर दिए जाएंगे।
परिषद अधिकारियों ने अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार से नोटिस जारी करने की बात कही है।गत 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 859 आवासीय भवनों में सील हुए 44 भवनों को छोड़कर 815 भवनों के सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए परिषद व्यापारियों को नोटिस देकर 15 दिन का समय देगा। 15 दिन के अंदर व्यापारी स्वयं सेटबैक के अवैध निर्माणों को हटाएंगे और अगर व्यापारी दिए गए समय में अवैध निर्माण नहीं हटाएंगे तो उसके बाद परिषद अवैध निर्माणों को हटाएगा और उस पर होने वाला खर्च व्यापारियों से लिया जाएगा। आदेश के 8 दिन बाद भी परिषद ने नोटिस जारी नहीं किए हैं। इस बारे में उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नोटिस तैयार कराए जा रहे हैं। इस बार नोटिसों के साथ मकानों के नक्शे भी दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी लगाई जाएगी। परिषद ने सेटबैक छोड़ने के मानक पहले ही व्यापारियों को बता दिए हैं। अगर किसी को सहायता चाहिए तो परिषद आवंटियों की पूरी मदद करेगा। छोड़े जाने वाले सेटबैक के निशान भी लगाकर दिए जाएंगे। ईडब्लूएस और एलआईजी को नहीं मिलेगी छूट परिषद अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हर हाल में कराया जाएगा। सभी को नियमानुसार सेटबैक छोड़ने होंगे और घरों को अपने मूल स्वरूप में लाना होगा। इसमें ईडब्लूएस और एलआईजी भवनों पर भी नियमानुसार सेटबैक छोड़े जाएंगे। इस तरह छोड़ना होगा सेटबैक आवासीय संपत्तियों के लिए भवन/भूखंड एरिया फ्रंट सेटबैक रियर सेटबैक साइड सेटबैक 150 वर्गमीटर से कम 1 मीटर 00 00150 से 300 वर्गमीटर 3 मीटर 1.5 मीटर 00300 वर्गमीटर से 500 3 मीटर 3 मीटर 00व्यावसायिक संपत्तियों के लिए 100 वर्गमीटर से कम 1.5 मीटर 00 00100 वर्गमीटर से 300 वर्गमीटर 3 मीटर 00 00 300 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर 4.5 मीटर 3 मीटर 1.5 मीटर-----------------------------------------------------------बाजार स्ट्रीट के लिए सेटबैक छोड़ने के नियम रोड की चौड़ाई फ्रंट सेटबैक12 से 18 मीटर 3 मीटर 18 से 24 मीटर 4.5 मीटर 24 से 30 मीटर 6 मीटर 30 से 36 मीटर 6 मीटर 36 से 45 मीटर 7.5 मीटर 45 से 76 मीटर 7.5 मीटर 76 मीटर से अधिक 9 मीटर -----------------------------------------------------ये हैं 860 भवनों और प्लॉटों की संख्या और उनका एरिया मकानों का क्षेत्रफल मकानों की संख्या1 से 50 वर्गमीटर 24951 से 100 वर्गमीटर 222101 से 150 वर्गमीटर 68151 से 300 वर्गमीटर 80301 से 500 वर्गमीटर 10501 से 1200 वर्गमीटर 01कुल भवन 630----------------------------------------प्लॉटों का क्षेत्रफल प्लॉटों की संख्या 1 से 50 वर्गमीटर 0151 से 100 वर्गमीटर 17101 से 150 वर्गमीटर 06151 से 300 वर्गमीटर 124301 से 500 वर्गमीटर 78501 से 1200 वर्गमीटर 04कुल प्लॉट 230नोट- इन 860 भवनों में से एक अवैध कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को ध्वस्त किया जा चुका है और 44 भवनों पर सील लगाई जा चुकी है।
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