
हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम की गिरफ्तारी पर रोक
संक्षेप: Meerut News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में संजीदा बेगम की याचिका पर 12...
मेरठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में संजीदा बेगम की याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी।
संजीदा बेगम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में खरखौदा थाना में गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा 495/ 2022 में आरोप और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई को चुनौती दी है। थाना खरखौदा में अन्य मामलों के अलावा याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के खिलाफ 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट, एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्टिव के तहत एक अप्रैल 2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मामले में गिरफ्तारी से रोके जाने और दर्ज एफआईआर के विरोध में संजीदा बेगम ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजीदा बेगम की याचिका पर सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संजीदा बेगम की ओर से सैयद सफदर अली कादरी और मोहम्मद इमरान सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर 2022 की तिथि नियत करते हुए संजीदा बेगम की गिरफ्तारी पर अग्रिम तिथि तक रोक लगा दी है। इस तरह हाजी याकूब की पत्नी को फिलहाल राहत मिल गई है।
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