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मेरठ : कोरोना से मौत पर व्यापारी के आश्रितों को आर्थिक मदद दे सरकार

मेरठ : कोरोना से मौत पर व्यापारी के आश्रितों को आर्थिक मदद दे सरकार

मेरठ : कोरोना से मौत पर व्यापारी के आश्रितों को आर्थिक मदद दे सरकार
हिन्दुस्तान टीम,मेरठThu, 27 May 2021 12:50 PM
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम सिविल लाइन को दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि व्यापारियों के कॉमर्शियल लोन पर छह माह किश्त को आगे बढ़ाया जाए और लोन का छह माह का ब्याज मुक्त किया जाए। कोरोना से किसी भी व्यापारी की मृत्यु होने पर जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। श्रम अथवा अन्य किसी विभाग में पंजीकृत व्यापारी को दस लाख तथा अपंजीकृत व्यापारियों को पांच लाख का अनुदान दिया जाए।

व्यापारी महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कोरोना महामारी के काल में व्यापारियों की समस्याओं के निदान की मांग उठाई। कहा कि कोरोना महामारी के काल में लगभग एक वर्ष से व्यापारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। ऐसे में दुकानों, शोरूम, होटल व रेस्टोरेंट पर बिजली बिल में न्यूनतम फिक्स चार्ज छह माह की पूर्ण छूट व कोरोना कर्फ्यू की अवधि के पूर्ण बिजली बिल माफ किए जाए।

इसके अलावा व्यापारी व उसके परिवार को कोरोना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। व्यापारी समूह योजना आरंभ कर तीन हजार रुपये प्रतिमाह व्यापारी को सहायता राशि दी जाए। प्रदेश के व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सुविधा सहित आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की जाए। कोरोना कर्फ्यू हटने के उपरान्त बाजार खुलने की समय सीमा बढाई जाए। इस दौरान अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महामंत्री विपुल सिंघल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, प्रदेश संयुक्त महामंत्री सोनम वर्मा, महानगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, सीमा चौधरी, नरेश कंसल, विनीत विश्नोई, बबीता गुप्ता, नवीन अग्रवाल मौजूद रहे।

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