
किरायेदारी में बिजली कनेक्शन पर अब लगेगा स्टांप शुल्क
Meerut News - अब बिजली कनेक्शन के लिए वैध किरायानामा अनिवार्य होगा। इसके लिए स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार ने किरायेदारी की रजिस्ट्री को कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया है। कई जिलों में बिना उचित स्टांप शुल्क के बिजली कनेक्शन दिए जाने से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा था।
बिजली कनेक्शन के लिए अब वैध किरायानामा अनिवार्य होगा। किरायेदारी में बिजली कनेक्शन पर स्टांप शुल्क लगेगा। स्टाम्प चोरी रोकने और किरायानामा को वैध करने को सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हाल में 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये वाले भवनों, प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस निर्धारित की है। शासन के निर्देश पर मेरठ के एआईजी स्टांप ने पीवीवीएनएल से किरायानामा के आधार बिजली कनेक्शन का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। शासन की ओर से निबंधन महानिरीक्षक नेहा शर्मा की ओर से पावर कारपोरेशन एमडी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है।
पत्र में सरकार ने बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में स्टाम्प चोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब बिना उचित स्टाम्प शुल्क चुकाए और बिना रजिस्ट्री वाले किरायेनामों (रेंट डीड) के आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। निबंधन महानिरीक्षक ने कहा है जांच में पाया गया कई जिलों में मात्र एक वर्ष तक के या बिना उचित स्टाम्प वाले किरायेनामों पर बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। --- किरायानामा की रजिस्ट्री होगी अनिवार्य शासन ने स्पष्ट किया है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अनुसार, एक वर्ष से अधिक की अवधि के किरायेनामे का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यदि अनिवार्य श्रेणी वाले रिकार्ड पंजीकृत नहीं हैं तो उन्हें कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी के दौरान बिना स्टाम्प वाला दस्तावेज पाता है तो उसे उस मूल दस्तावेज को जब्त कर जिलाधिकारी/स्टाम्प अधिकारी को भेजने का अधिकार है। दंड का भी है प्रावधान यह भी बताया गया है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 62 और 64 के तहत उचित स्टाम्प न देना दंडनीय अपराध है। सरकार ने हाल ही में 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये वाले रिकार्ड के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस निर्धारित की है। इस तरह किरायानामा के शुल्क का किया गया निर्धारण औसत वार्षिक किराया 01 वर्ष तक 01 से 05 वर्ष तक 0 से 2 लाख 500 रुपये 1500 रुपये 02.01 लाख से 6 लाख तक 1500 रुपये 4,500 रुपये 6 लाख से 10 लाख तक 2500 रुपये 6,000 रुपये शासन के आदेश पर कार्रवाई शुरू किरायानामा के आधार पर बिजली कनेक्शन अब स्टांप शुल्क देकर रजिस्ट्री के आधार पर ही वैध माना जाएगा। इसके लिए निबंधन महानिरीक्षक के निर्देश पर बिजली विभाग से ब्योरा मांगा है। ब्योरा मिलने के बाद कार्रवाई तेज की जाएगी -नवीन कुमार शर्मा, एआईजी स्टांप

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