प्रतिष्ठानों में तैनात होंगे अग्नि सुरक्षा अधिकारी, बस दो दिन शेष
Meerut News - हाई राइज बिल्डिंग और बड़े प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य होगी। शासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2025 से पहले नियुक्ति होनी है। विशेष श्रेणी में सिनेमा,...

हाई राइज बिल्डिंग हो या बड़े प्रतिष्ठान, सभी में अग्नि सुरक्षा अधिकारी की तैनाती अनिवार्य होगी। शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद दमकल विभाग ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर चुका है। एक जनवरी की समय सीमा निर्धारित की गई है। नियुक्ति का अधिकार मुख्य अग्निशमन अधिकारी को दिया है। आग की घटना के बाद दमकल टीम को स्थान पर पहुंचने में अक्सर समय लग जाता है। शासन ने ऐसे में सबसे बेहतर प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति को माना है। तय हुआ कि अब बड़े प्रतिष्ठानों को विशिष्ट श्रेणी बनाकर वहां अग्नि सुरक्षा अधिकारी के साथ दो सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इनका वेतन उस प्रतिष्ठान के मालिक वहन करेंगे। गाइडलाइन के अनुसार, अग्नि सुरक्षा अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अग्निशमन एवं सुरक्षा या समक्ष स्नातक डिग्री होना, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से डिवीजनल ऑफिसर कोर्स के अलावा अग्निशमन या अग्नि सुरक्षा सेवा का अनुभव होना जरूरी है। सहायक कर्मचारी के लिए शैक्षिक योग्यता दसवीं रखी है। एक प्रतिष्ठान के लिए दो अग्नि सुरक्षा अधिकारी व चार सहायक रखने होंगे।
यह रहेंगे विशिष्ट श्रेणी के प्रतिष्ठान :
- 500 व्यक्ति से अधिक क्षमता वाले सिनेमा घर, अस्पताल और हॉल।
- व्यवसायिक कॉम्पलेक्स व 1000 वर्ग मीटर से अधिक कवर वाले प्रतिष्ठान।
- एक स्क्रीन से अधिक वाले सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स।
- 25 हजार क्षमता वाले खुले स्टेडियम और पांच हजार क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम।
- 100 या इससे अधिक क्षमता वाले होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला।
- 45 मीटर ऊंचे अवासीय और 24 मीटर ऊंची गैर आवासीय इमारतें।
इनका कहना है...
एक जनवरी 2025 से पहले अग्नि सुरक्षा अधिकारियों व सहायक कर्मचारी हर दशा में नियुक्त होंगे। एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी के साथ दो सहायक नियुक्त होंगे जो दो शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। ऐसी बिल्डिंग को विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है
- संतोष कुमार राय, सीएफओ।
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