ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश मेरठशहर में कूड़ा जलाने पर मुकदमे की पहली तहरीर

शहर में कूड़ा जलाने पर मुकदमे की पहली तहरीर

प्रदूषण को लेकर ईपीसीए, एनजीटी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सख्त आदेशों के बाद अब कूड़ा जलाने को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम की ओर से रिठानी में कूड़ा जलाने पर परतापुर थाने में...

शहर में कूड़ा जलाने पर मुकदमे की पहली तहरीर
हिन्दुस्तान टीम,मेरठWed, 06 Nov 2019 02:00 AM
ऐप पर पढ़ें

प्रदूषण को लेकर ईपीसीए, एनजीटी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सख्त आदेशों के बाद अब कूड़ा जलाने को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम की ओर से रिठानी में कूड़ा जलाने पर परतापुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे के लिए तहरीर दी गई।

नगर आयुक्त डा.अरविन्द कुमार चौरसिया ने कहा है कि यदि नगर निगम का कोई कर्मचारी कूड़ा जलाता पाया गया तो सीधे निलंबित किया जाएगा। विभागीय कार्रवाई भी होगी। इस बीच रिठानी में कूड़ा जलाए जाने को लेकर नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड-28 के सुपरवाइजर नरेश पार्चा ने परतापुर थाने में तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि कूड़े में आग लगाना एनजीटी के आदेश के तहत दंडनीय अपराध है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिले में कूड़ा जलाने के मामले में किसी थाने में यह पहली तहरीर है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सीसीटीवी आदि से आरोपी की पहचान के आधार पर कार्रवाई होगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें