ज्वैलरी हॉलमार्किंग सेंटर को नोटिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होगी एनओसी
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कदम उठा रहा है। अब देशभर में गोल्ड ज्वैलरी...
मेरठ। वरिष्ठ संवाददाता
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कदम उठा रहा है। अब देशभर में गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्किंग सेंटरों पर भी नजर गई है। आदेश जारी किए गए हैं कि अब ज्वैलरी हॉलमार्किंग सेंटर के संचालकों को भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना होगा। इसके लिए हॉलमार्किंग सेंटर को नोटिस जारी कर दिए हैं। जो हॉलमार्किंग सेंटर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं लेंगे, उन पर कार्रवाई होगी।
निर्देशों में कहा गया है कि गोल्ड ज्वैलरी एवं हॉल मार्किंग सेंटर के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अब एनओसी लेनी होगी। इसमें दोनों तरह से एनओसी लेनी होगी। क्षेत्रीय प्रदूषण नियत्रण अधिकारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि हॉलमार्किंग सेंटरों के लिए एनओसी का प्रावधान किया है। प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981 के साथ 2016 में लागू किए नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
शहर में आठ हॉलमार्क सेंटर :
शहर में आठ हॉलमार्किंग सेंटर हैं। इनमें सोनू हॉलमार्किंग सेंटर, रजत हॉलमार्किंग सेंटर, कृष्णा हॉलमार्किंग सेंटर, बाला जी हॉलमार्किंग सेंटर, शिवराज हॉलमार्किंग सेंटर, कार्तिंक हॉलमार्किंग सेंटर, सात्विक हॉलमार्किंग सेंटर तथा एमएस गोल्ड लैब शामिल हैं।
आदेश का पालन कराएंगे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का हॉलमार्किंग सेंटरों से पालन सुनिश्चित कराएंगे। मेरठ से आठ हॉलमार्किंग सेंटरों को सूचना भेजकर एनओसी लेने को कहा है। यदि हॉलमार्किंग सेंटर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं लेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई की जाएगी।
- योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियत्रण अधिकारी, मेरठ