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होटल हारमनी पर लगा नगर निगम का नोटिस, खरीदने से पहले अदा करें टैक्स

गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन पर नगर निगम ने गुरुवार को दूसरा एक ओर नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस में नगर निगम ने आगाह किया कि होटल की खरीदने से पहले नगर निगम का दो साल के बकाया हाउस टैक्स और वाटर...

होटल हारमनी पर लगा नगर निगम का नोटिस, खरीदने से पहले अदा करें टैक्स
हिन्दुस्तान टीम,मेरठFri, 18 May 2018 01:44 AM
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गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन पर नगर निगम ने गुरुवार को दूसरा एक ओर नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस में नगर निगम ने आगाह किया कि होटल की खरीदने से पहले नगर निगम का दो साल के बकाया हाउस टैक्स और वाटर टैक्स (गृहकर और जलकर) जमा करना होगा। इसके अलावा नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए कुर्की नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली।

गुरुवार दोपहर में नगर निगम की टीम होटल हारमनी इन पहुंची। यहां पर नगर निगम की ओर से दो साल के बकाया हाउस टैक्स और वाटर टैक्स (गृहकर और जलकर) की रिकवरी के लिए पहले ही 15 दिन की मोहलत का नोटिस चस्पा किया हुआ था। जिसकी मियाद आज पूरी हो गई। इसके साथ ही अब नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए होटल की कुर्की वारंट जारी करने की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि आज-कल में कुर्की का नोटिस जारी हो जाएगा। इधर, गुरुवार को यहां चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि होटल हारमनी पर वर्ष 2016-17 और 2017-18 का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के रूप में कुल 15.49 लाख रुपये बकाया है। इसमें स्पष्ट किया कि जब तक भवन कर की वसूली नहीं होती है, तब तक इस संपत्ति को न बेचा जाए। यदि कोई नोटिस की जानकारी के बिना इससे खरीदता है तो उसके बाद भवन कर बकाया भुगतान की जिम्मेदारी उसी खरीदार की होगी। नोटिस में यह भी साफ कर दिया कि होटल खरीदने से पहले ही टैक्स का भुगतान कर दें।

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