बिजली चोरी मामलों में फंसे लोगों को मिलेगी राहत, आधा बिल हो सकता है माफ!
Meerut News - पश्चिमांचल के 14 जिलों में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से उपभोक्ताओं में उत्साह है। 145422 बकायेदारों ने 110.17 करोड़ की छूट का लाभ प्राप्त किया है। योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। एमडी रवीश गुप्ता ने इस योजना को सुनहरा अवसर बताया।

पश्चिमांचल के 14 जिलों में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लेकर उपभोक्ता उत्साहित है। बिजली चोरी के मामलों में ऐसे उपभोक्ता जिनके खिलाफ आरसी जारी अथवा कोर्ट में केस लंबित हैं, ऐसे उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराकर छूट का लाभ ले रहे हैं। बिजली चोरी के प्रकरणों में प्रथम चरण (31 दिसंबर तक) में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान कर राहत दी जा रही हैं। योजना समाप्त के बाद विद्युत चोरी के मामलों में कार्यवाही होगी।
योजना के अंतर्गत डिस्काम के 14 जनपदों के 145422 बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं ने लंबित बिजली बिल जमा कराया, जिन्हें अब तक कुल 110.17 करोड़ की छूट का लाभ मिला। बिजली चोरी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए योजना में पात्र उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से बकाया राशि का निस्तारण किया जा रहा है।
एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने बताया कि योजना में विशेष रूप से मुरादाबाद, गजरौला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ क्षेत्र-2 में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। योजना के प्रभावी कियान्वयन से डिस्कॉम को अब तक 143.73 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर है, जिसमें बिजली बिल का कम भुगतान कर, अपने संपूर्ण बकाये का निस्तारण किया जा सकता है।

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