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गलत दवा देने के मामले दवा स्टोर का ड्रग लाइसेंस निरस्त

गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किडनी प्रत्यारोपण के मरीज को दवा स्टोर से गलत दवा दिए जाने की शिकायत एफएसडीए से की गई थी। इस मामले में डीआई...

गलत दवा देने के मामले दवा स्टोर का ड्रग लाइसेंस निरस्त
हिन्दुस्तान टीम,मेरठMon, 06 Feb 2023 01:50 AM
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गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किडनी प्रत्यारोपण के मरीज को दवा स्टोर से गलत दवा दिए जाने की शिकायत एफएसडीए से की गई थी। इस मामले में डीआई पीयूष शर्मा ने जांच के बाद मेडिकल अस्पताल के सामने ओम मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही स्टोर से चार दवाओं के नमूने जांच को लिए गए हैं।

यह मामला एक महीने पहले का है। बिजनौर निवासी सुखविंद्र कौर (40) किडनी रोग से ग्रस्त थी। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि निजी स्टोर से गलत दवा दिए जाने से सुखविंद्र कौर की मौत हो गई। इस मामले में स्टोर संचालक के खिलाफ मेडिकल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं गलत दवा की जांच के लिए शिकायत एफएसडीए से की गई थी।

दवा का पक्का बिल लें

दवा दुकानदार से पक्के बिल से ही दवा लें। ग्राहक दवा खरीदते वक्त दवा का बैच नम्बर, एक्सपायरी जरूर चेक कर लें। ऐसा करने से गुणवत्ता वाली दवा ग्राहक, दुकानों को उपलब्ध होगी।

- पीयूष शर्मा, औषधि निरीक्षक एफएसडीए

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एक लाख से ज्यादा के बिना बिल के इंजेक्शन जब्त

एफएसडीए की ड्रग टीम ने एक युवक से बिना बिल के एल्बुमिन के एक लाख आठ हजार से ज्यादा कीमत के इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। डीआई पीयूष शर्मा, प्रियंका चौधरी ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। यह इंजेक्शन अंकित सैनी से जब्त किया गया। इंजेक्शन को जांच के लैब भेजा गया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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