
कोर्ट की अवमानना पर पल्लवपुरम थाना प्रभारी पर 50 रुपये का जुर्माना
संक्षेप: Meerut News - परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा पर कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा। थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।
कोर्ट के आदेश की अवमानना पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी पर 50 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि थाना प्रभारी के वेतन से काटी जाएगी। इस संबंध में एसएसपी मेरठ व मुख्य कोषाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। पल्लवपुरम थाना प्रभारी के खिलाफ परिवार न्यायालय में धारा 388 बीएनएसएस 6 अगस्त 2022 से सस्थित किया गया था। वाद सस्थित किए जाने के बाद थाना प्रभारी पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा को नोटिस जारी किए गए, लेकिन नोटिस प्राप्ति के बाद थाना प्रभारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सात अगस्त को थाना पल्लवपुरम से उपनिरीक्षक कोर्ट में उपस्थित हुए।

कोर्ट की तरफ से उनको वाद की प्रतिलिपि प्रदान की गई। इसके बाद 6 तारीखों व छह माह बीत जाने के बाद थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया। 2021 को थाना प्रभारी को कोर्ट में तलब किया गया था। पत्रावली में लगातार 2023 से बिना जमानतीय वारंट जारी किए जा रहे थे। कोर्ट में उपस्थित न होने और अपना पक्ष न रखने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी को धारा 388 बीएनएसएस के अनुसार 50 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि थाना प्रभारी रमेशचंद्र शर्मा के वेतन से वसूल किए जाने के आदेश दिए हैं।

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