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भूनी टोल प्लाजा पर फौजी से मारपीट के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Meerut News - अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट मेरठ ने भूनी टोल प्लाजा पर फौजी कपिल के साथ मारपीट करने के तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कपिल को खंभे से बांधकर गंभीर रूप से घायल किया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठSat, 27 Sep 2025 04:51 AM
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भूनी टोल प्लाजा पर फौजी से मारपीट के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मेरठ मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने भूनी टोल प्लाजा पर फौजी से मारपीट करने के तीन आरोपियों की जमानत शुक्रवार को खारिज कर दी। सरकारी वकील अमित कुमार धामा के अनुसार वादी मुकदमा कृष्णपाल ने 17 अगस्त को थाना सरूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा कपिल अपनी छुट्टी खत्म करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। आरोपियों ने शाम सात बजे भूनी टोल प्लाजा पर खंभे से बांधकर उसे बुरी तरह से मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में सुरक्षित है।

उसके बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। न्यायालय में आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका वादी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया। आरोपी कपिल के साथ मार पिटाई करते दिखाई दे रहे थे। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट मेरठ मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने अंकित ग्राम छुर मेरठ, विजय करनावल एवं अंकित शर्मा निवासी बागपत का जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दिया।

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