
एसआईआर:ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, तीन लाख नाम घटे
Mau News - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मऊ जनपद की मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। 17.13 लाख मतदाताओं में से 82.48% के फॉर्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं, जिससे नई सूची में केवल 14.13 लाख वोटर रह गए हैं। दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं।
मऊ, संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद सभी बूथों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन मंगलवार को किया गया। कलक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष मतदाता सूची जारी की। मतदातासूची के वर्तमान आलेख्य के अनुसार जनपद में मौजूद 17.13 लाख मतदाताओं में से 82.48 फीसदी मतदाताओं का फार्म डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। यानि नई मतदाता सूची में कुल वोटरों की संख्या 14.13 लाख रह गई है।
शेष तीन लाख नाम सूची से बाहर हो गए हैं। इस सूची पर दावे या आपत्तियां करना हो, जिन्हें लगता है कि उनके नाम गलती से या जानबूझ कर सूची से बाहर किए गए हैं, वह अपने दावे व आपत्तियां आज से आगामी 6 फरवरी तक कर सकते हैं। दावे या आपत्तियां परीक्षण में सही पाए जाने पर मतदाता सूची में उनके नाम जोड़े जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि एसआईआर से पहले जिले में कुल 17 लाख 13 हजार 350 मतदाता पंजीकृत थे। गहन जांच और सत्यापन के दौरान तीन लाख 223 मतदाता फार्म एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड) की श्रेणी में पाए गए। इनमें 44 हजार 116 मतदाता मृतक, 91 हजार 349 अनुपस्थित, 1 लाख 37 हजार 360 मतदाता स्थानांतरित पाए गए हैं। इन सभी के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। इसके अलावा 25 हजार 158 मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनका दो जगह नाम था। जबकि 2240 मतदाता ऐसे मिले, जो अपने पते पर उपलब्ध नहीं पाए गए या जिनका सत्यापन नहीं हो सका। इन्हें अनमैप्ड की श्रेणी में रखा गया है। बताया कि इन अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित मतदाताओं को एक माह के भीतर अपने उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्धारित 13 प्रमाण पत्रों में से किसी एक वैध प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र न देने की स्थिति में उनका नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। एक माह का है समय ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही अब एक माह तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इस अवधि में कोई भी मतदाता, राजनीतिक दल या संबंधित व्यक्ति सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा।

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