तीन माह की परिविक्षा पर छोड़ने का आदेश
Apr 07, 2026 11:37 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मऊ
Mau News - मऊ में थाना हलधरपुर क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और जान से धमकी देने के मामले में अपर सिविल जज ने तीन आरोपियों तस्लीम, शमीम और नासीम को दोषी करार दिया। उन्हें नेक चाल-चलन के आधार पर तीन माह की परिविक्षा पर छोड़ने का निर्णय सुनाया गया।

मऊ। थाना हलधरपुर क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर मारपीट करने, गाली देने और जान से धमकी देने के मामले में अपर सिविल जज ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों दोषी अभियुक्तों को अपर सिविल जज कोर्ट संख्या दो ने नेक चाल-चलन के आधार पर तीन माह की परिविक्षा पर छोड़ने का निर्णय सुनाया। तीनों दोषियों तस्लीम, शमीम, नासीम निवासी महापुर समसपुर थाना घोसी के खिलाफ धारा 323/452/504/506 के तहत मुकदमा थाने में दर्ज किया गया था।
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