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मऊ में मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद की सजा

कोतवाली घोसी थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुए मां की हत्या में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की साथ सुनाई है। साथ में दोषी पर 20 हजार रुपया का...

मऊ में मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,मऊFri, 18 Oct 2019 12:02 AM
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कोतवाली घोसी थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुए मां की हत्या में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की साथ सुनाई है। साथ में दोषी पर 20 हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन के अनुसार लाठीपुर निवासी बलदेव ने 29 मई 2018 को प्रार्थना पत्र दिया था। वादी का आरोप था कि उसका छोटा भाई प्रेमसागर उसके घर का दरवाजा तोड़ रहा था। जिस पर मां परमी देवी ने दरवाजा तोड़ने से मना किया तो आरोपी ने फावड़े से उसकी मां के सिर पर प्रहार कर दिया। मां का सिर फट गया और मौत हो गयी। पुलिस ने वादी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिबहादुर सिंह ने आठ गवाह प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी प्रेमसागर उर्फ झिरू को हत्या का दोषी पाया। दोषी पाये जाने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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