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आयोग की अनुमति के बिना स्थानांतरण पर रोक

जिले में भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम होना...

आयोग की अनुमति के बिना स्थानांतरण पर रोक
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,मऊSun, 22 Oct 2023 10:41 PM
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मऊ। जिले में भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम होना है। जिसका प्रकाशन 27 अक्तूबर को होगा। यह कार्य 05 जनवरी, 2024 तक गतिमान रहेगा। इस बीच आयोग की अनुमति के बिना अधिकारियों को स्थानांतरित करने पर भी रोक लगा दी गयी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसका प्रकाशन 27 अक्तूबर को होगा। यह कार्य 05 जनवरी, 2024 तक गतिमान रहेगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 27 अक्तूबर 2023 से 05 जनवरी 2024 के मध्य स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गयी है।

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