मारपीट व गाली देने के मामले में दोषी को सजा

Apr 08, 2026 12:14 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News - मऊ में हलधरपुर थाना क्षेत्र के बकुचीडांड़ी निवासी हरेलाल को मारपीट और गाली देने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मारपीट व गाली देने के मामले में दोषी को सजा

मऊ। मारपीट और गाली देने के मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र के बकुचीडांड़ी निवासी दोषी अभियुक्त हरेलाल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया।

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