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हत्या में आरोपित पति को आजीवन कारावास

लगभग 9 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र में पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल कर बुरी तरह जला कर हत्या किये जाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने आरोपी एकरार अहमद को दोषी पाया।...

हत्या में आरोपित पति को आजीवन कारावास
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,मऊSun, 01 Nov 2020 03:05 AM
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लगभग 9 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र में पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल कर बुरी तरह जला कर हत्या किये जाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने आरोपी एकरार अहमद को दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को शनिवार को सजा के प्रश्न पर सुनकर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाया। आरोपी द्वारा जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मुकदमा वादिनी जहीदा खातून की लड़की गुलशाना की शादी मधुबन थाना क्षेत्र के परशुरामपुर मोजी टोला निवासी एकरार अहमद के साथ घटना के 9 वर्ष पूर्व हुई थी। वादिनी के अनुसार गुलशाना से उसका पति नाराज रहता था और इसी कारण उसे मारता-पीटता व गाली-गलौज करता था। 2 अप्रैल 2011 को सायं 7 बजे आरोपी अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जान मारने की नीयत से जला दिया था, जिससे व बुरी तरह जल गई थी। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 अप्रैल 2011 को गुलशाना की मौत हो गया। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान मृत्यु पूर्व कराया गया था। इस मामले में कुल 11 गवाहों को न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार पाण्डेय व अनिल कुमार सिह ने परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। न्यायाधीश ने साक्ष्य की समीक्षा तथा अभियोजन व बचाव को सुनकर फैसला सुनाया।

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