दो दोषियों को चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News - मऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 303(2) और 317(2) बीएनएस के तहत दोषी अभियुक्तों डब्लू खरवार और सुनील विश्वकर्मा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 4000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा का निर्णय भी सुनाया गया।

दो दोषियों को चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा

मऊ, संवाददाता। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के तहत दोषी अभियुक्तों डब्लू खरवार निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी और सुनील विश्वकर्मा निवासी मुबारकपुर अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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