दो दोषियों को चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा
Newswrap हिन्दुस्तान, मऊ
Mau News - मऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 303(2) और 317(2) बीएनएस के तहत दोषी अभियुक्तों डब्लू खरवार और सुनील विश्वकर्मा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 4000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा का निर्णय भी सुनाया गया।

मऊ, संवाददाता। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के तहत दोषी अभियुक्तों डब्लू खरवार निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी और सुनील विश्वकर्मा निवासी मुबारकपुर अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।
लेखक के बारे में
Hindustanहिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


