हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

संक्षेप:

Mau News - मऊ में रामपुर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी आदित्य यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामला 19 जून 2025 का है, जब वादी का लड़का संजय कुमार भारती मंदिर के पास बाइक...

Aug 12, 2025 03:13 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मऊ
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मऊ। रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के प्रयास मामले में सोमवार को आरोपी रामपुर निवासी आदित्य यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी हरेंद्र प्रसाद ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामले में रामपुर थाना क्षेत्र के कंधरापुर निवासी सुरेंद्र ने प्राथिमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वादी का लड़का संजय कुमार भारती 19 जून 2025 को आदमपुर रामपुर बारात गया था। खाना खाने के बाद रात्रि में घर लौट रहा था कि दुलाइच और बनियांव के बीच में मंदिर के पास बाइक सवार चार लोगों ने उनके लड़के को रोककर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दी थी।

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इस बीच गोली चलने से उनका लड़का गिर गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर भाग गए थे। सोमवार को मामले में आरोपी आदित्य यादव की तरफ से जमानत की अर्जी कोर्ट में दिया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार राय और अखिलेश सिंह ने किया। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी हरेंद्र प्रसाद ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया।