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गैर इरादतन हत्या एवं दुराचार में जमानत अर्जी खारिज

गैर इरादतन हत्या तथा दुराचार के दो विभिन्न मामलों में शनिवार को दो आरोपियो की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रामेश्वर ने मामले की गंभीरता एवं तथ्य व...

गैर इरादतन हत्या एवं दुराचार में जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,मऊSun, 05 Dec 2021 03:10 AM
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मऊ । गैर इरादतन हत्या तथा दुराचार के दो विभिन्न मामलों में शनिवार को दो आरोपियो की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रामेश्वर ने मामले की गंभीरता एवं तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए खारिज कर दिया।

पहला मामला गैर इरादतन हत्या का चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का रहा। मामले के अनुसार इसी थाना क्षेत्र के मनाजीत निवासी वादी रमेश यादव ने 7 नवम्बर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि कूड़ा फेकने के विवाद को लेकर राममिलन की लाठी-डण्डे से मारकर गंभीर चोंट पहुंचाया गया था। घायला अवस्था में उपचार के दौरान राममिलन की मृत्यु हो गया। मामले में इसी गांव निवासी आरोपी चंदमा यादव की ओर से जमानत की अर्जी दिया गया, जिसे सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। वहीं दूसरा मामला दुराचार का कोतवाली थाना क्षेत्र का रहा। अभियोजन कथानक के अनुसार आरोपी द्वारा पीड़िता से फेसबुक से बातचीत कर शादी का झांसा देकर बुलाया गया था। साथ ही अपने दोस्त के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर दुराचार किया था। आरोपी द्वारा शादी से इंकार करने पर पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। मामले में आरोपी मुंशीपुरा निवासी राहुल कन्नौजिया की ओर से जमानत की अर्जी पेश किया गया था। न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए तथ्य एवं परिस्थतियों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दोनों मामलों में अभियोजन की तरफ से बहस प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह ने किया था।

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