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87 लाख के गबन के आरोपी बिजली विभाग के स्टोरकीपर को पांच साल कारावास और अर्थदंड की सजा

87 लाख के गबन के आरोपी बिजली विभाग के स्टोरकीपर को पांच साल कारावास और अर्थदंड की सजा

संक्षेप:

Mau News - मऊ में विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर जितेन्द्र कुमार पाण्डेय को 87 लाख रुपये के गबन के मामले में दोषी ठहराया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। आरोपी दो साल से जेल में है और कोर्ट ने उनकी जेल में बिताई सजा को भी शामिल किया।

Jan 04, 2026 12:46 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मऊ
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मऊ, संवाददाता। 87 लाख रुपये के गबन के आरोपी विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर जितेन्द्र कुमार पाण्डेय को शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह ने दोषी करार दिया। कोर्ट दोषसिद्ध अभियुक्त को पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। थाना कोतवाली में बिजली विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता एसके त्रिपाठी की तरफ से 12 जून 2023 को थाना कोतवाली में गबन के मामले में विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर के खिलाफ तहरीर दी गई है।

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अधिशासी अभियंता की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विद्युत भंडार केन्द्र के सहायक स्टोर कीपर बस्ती जिले के थाना रुधौली अथदेउरा परसा निवासी जितेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बिजली विभाग की सामग्री का कुल 87 लाख 26 हजार 846 रुपये सरकारी धन का गबन किया है। मामले में अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराकर अभियोजन कथानक को आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे साबित कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और आरोपी की उम्र और तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। इस मामले में आरोपी दो वर्ष से ज्यादा समेत से जेल में है। कोर्ट ने अपने आदेश में जेल में बिताई गई सजा को समाहित करने का भी आदेश जारी किया।